मनीष सिसोदिया को हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत, गंभीर आरोप शराब नीति

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नई दिल्ली: आप नेता और दिल्ली उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को शराब नीति केस में जेल में बंद है. ज़मानत अर्जी को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट के ओर से बड़ा झटका मिला है. दिल्ली हाईकोर्ट ने आज यानी मंगलवार (30 मई) को मनीश सिसोदिया की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है. आप नेता मनीष सिसोदिया ने निचली अदालत के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. निचली अदालत ने मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी थी. दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े उस मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय ने मनीष सिसोदिया को जमानत देने से इनकार कर दिया, जिसकी जांच सीबीआई कर रही है. उच्च न्यायालय ने कहा कि सिसोदिया के खिलाफ आरोप ज्यादा गंभीर हैं और जमानत देने पर गवाहों को प्रभावित किए जाने की आशंका को खारिज नहीं किया जा सकता. इस आधार पर हाईकोर्ट ने आप नेता की जमानत याचिका खारिज कर दी गई.

आम आदमी पार्टी के ओर से दिल्ली शराब घोटाले को लेकर मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हुई सुनवाई से पहले पुलिस पर मनीष सिसोदिया से बदसलूकी का आरोप लगाया था. आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में एक पुलिसकर्मी का मनीष सिसोदिया से बदसलूकी करने का एक कथित वीडियो भी जारी किया था.

उसके जवाब देते हुए दिल्ली पुलिस ने कहा था कि ये उनके खिलाफ ‘दुष्प्रचार’ है. दिल्ली पुलिस ने कहा कि न्यायिक हिरासत में बंद किसी आरोपी का मीडिया को बयान देना ‘कानून के खिलाफ है.’ पुलिस की ओर से जारी बयान में कहा गया, ‘वीडियो में प्रचारित पुलिस की प्रतिक्रिया सुरक्षा की दृष्टि से अनिवार्य थी.’

क्या मनीष सिसोदिया सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगें?

आप नेता और दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की दिल्ली हाई कोर्ट से जमानत याचिका खारिज होने पर अब सुप्रीम कोर्ट का रुख और सुप्रीम कोर्ट जाने से मनीष सिसोदिया को जमानत मिलेगी.

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