नई दिल्ली: दिल्ली में केंद्र सरकार और केजरीवाल सरकार के बीच अफसरों के ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर लड़ाई अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है. केंद्र सरकार के अध्यादेश के खिलाफ दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. 19 मई को केंद्र सरकार अध्यादेश लेकर आई थी, जिसके बाद दिल्ली में अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार चुनी हुई सरकार के हाथ से निकल गया था. 11 मई को सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए दिल्ली में अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग पर चुनी हुई सरकार का पूरा अधिकार बताया था.उसके एक सप्ताह बाद मोदी सरकार ने अध्यादेश ला कर केजरीवाल सरकार से हक़ छीन लिया था. जिसको लेकर अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के तमाम नेता देश भर में सभी विपक्षी पार्टी के नेता से मुलाक़ात की थी.
सुप्रीम कोर्ट के याचिका में आम आदमी पार्टी सरकार ने अध्यादेश को असंवैधानिक बताया है. अध्यादेश पर तत्काल रोक लगाए जाने की मांग की है.
अध्यादेश के अनुसार, दिल्ली में अफसरों के ट्रांसफर-पोस्टिंग का अंतिम फैसला उपराज्यपाल का होगा. इसमें मुख्यमंत्री का कोई अधिकार नहीं होगा. संसद में अब 6 महीने के अंदर इससे जुड़ा कानून भी बनाया जाएगा.