1 मार्च से प्राइवेट अस्पतालों में 250 रुपये में लगेगा कोरोना का टीका

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नई दिल्ली: पूरे देश में केंद्र सरकार ने 1 मार्च से 60 साल से अधिक उम्र के लोगों के कोरोना वैक्सीनेशन का ऐलान किया है. इसके अलावा 45 साल से अधिक आयु के ऐसे लोगों का भी टीकाकरण होगा, जो गंभीर बीमारियों से पीड़ित हैं. इस बीच एक अहम सवाल जवाब भी मिल गया है कि आखिर प्राइवेट अस्पतालों में कोरोना टीके की कीमत क्या होगी. सरकार ने तय किया है कि निजी अस्पतालों में एक डोज की कीमत 250 रुपये होगी. वहीं सरकारी अस्पतालों में टीकाकरण पूरी तरह से मुफ्त होगा. पूरे देश में सरकार ने 10,000 सरकारी अस्पतालों और 20,000 निजी केंद्रों में टीकाकरण शुरू करने का ऐलान किया है. 28 दिनों के अंतराल में लगने वालीं कुल दो डोज की कीमत 500 रुपये होगी. इसमें सभी तरह के टैक्स भी शामिल होंगे. इस बीच गुजरात के डिप्टी सीएम नितिन पटेल ने कन्फर्म कर दिया है कि राज्य में एक टीके की कीमत 250 रुपये निजी अस्पतालों में होगी. जबकि पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल समेत देश के कई नेता पीएम से सभी को मुफ्त टीका लगाने की अपील कर चुके हैं. लेकिन केंद्र सरकार ने साफ किया है कि निजी अस्पतालों में मुफ्त टीकाकरण नहीं होगा. बीते कुछ दिनों में तेजी से कोरोना के मामलों में इजाफा होने के चलते सरकार ने निजी अस्पतालों में भी टीकाकरण कराने का फैसला लिया है. इससे पहले 16 जनवरी को कोरोना वैक्सीनेशन का पहला राउंड शुरू हुआ था. इसके चलते पूरे देश में स्वास्थ्य कर्मियों का टीकाकरण किया गया है. अब 1 मार्च से दूसरा राउंड शुरू होगा. इस चरण में बुजुर्गों को वैक्सीन दी जाएगी. इसके अलावा 45 साल से अधिक के गंभीर बीमारी से पीड़ित लोगों को भी टीका लगेगा. सभी 10,000 सरकारी अस्पतालों में कोरोना का टीका पूरी तरह फ्री होगा. हालांकि किसी भी निजी अस्पताल में टीकाकरण के लिए 500 रुपये तक का चार्ज देना पर सकता है. इससे पहले केंद्र सरकार ने ऐसे कई दावों को खारिज किया है, जिसमें कोरोना टीकाकरण के चार्ज के अलग-अलग दावे किए जा रहे थे. देश में यह पहला मौका होगा, जब कोविशील्ड और कोवैक्सीन जैसी दवाएं निजी अस्पतालों में भी उपलब्ध होंगी. वही जो लोग कोरोना टीकाकरण करवाने जाएंगे, वे सरकारी पहचान पत्र दिखा सकते हैं. ये आईडी कार्ड-आधार नंबर, ड्राइविंग लाइसेंस, हेल्थ केयर इंश्योरेंस स्मार्ट कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, सांसद/विधायकों को दिए गए आईडी कार्ड, पैन कार्ड, बैंक/पोस्ट ऑफिस की पासबुक, पेंशन डॉक्युमेंट, सरकारी आईडी कार्ड होना जरुरी है.

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