आम आदमी पार्टी के नेता को SC से शर्तों के साथ मिली अंतरिम जमानत, स्वास्थ्य को देखते हुए

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नई दिल्ली: आम आदमी पार्टी और दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को सुप्रीम कोर्ट ने आज 6 हफ्तों के लिए जमानत दी है. यह जमानत मेडिकल के आधार मिली है. आनेवाले 11 जुलाई को इस मामले में सुप्रीम कोर्ट अगली सुनवाई करेगा. सुप्रीम कोर्ट ने शर्त में कहा है कि सत्येंद जैन को 10 जुलाई को कोर्ट में स्वास्थ्य रिपोर्ट जमा करना है और इस मामले में मीडिया से किसी भी तरह से कोई बातचीत या संपर्क नहीं करना होगा.

सुप्रीम कोर्ट ने 18 मई को ईडी को नोटिस जारी करते हुए मामले की जवाब मांगा था. Àआपको बता दें कि सत्येंद्र जैन 31 मई 2022 से हिरासत में हैं. 6 अप्रैल को दिल्ली हाईकोर्ट से जमानत याचिका खारिज होने के बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी. 25 मई को सुबह में सत्येंद्र जैन तिहाड़ जेल के वॉशरूम में फिसलकर गिर गये थे. उसके बाद उनको दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में भर्ती कराया गया था. दोपहर करीब 12 बजे उनकी हालत बिगड़ने के बाद उन्हें लोक नारायण जय प्रकाश अस्पताल में शिफ्ट कर ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखा गया था.

सुप्रीम कोर्ट ने आप नेता सत्येंद्र जैन को किसी भी प्राइवेट अस्पताल में इलाज करने के लिए कहा है. कोर्ट ने जैन को इलाज से संबंधित दस्तावेज उनको दिखाने के लिए कहा है. कोर्ट ने कहा कि बाहर रहकर जैन किसी भी गवाह को प्रभावित नहीं करेंगे. अदालत की इजाजत के बगैर वह दिल्ली से बाहर नहीं जाएंगे. ज़मानत के दौरान जो भी इलाज किया जा रहा है, उसके दस्तावेज अदालत के सामने पेश करना पड़ेगा.

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