रेप केस में उम्रकैद की सजा काट रहे आसाराम बापू को राजस्‍थान HC ने अंतरिम जमानत याचिका खारिज की

Spread the news

जयपुर: राजस्‍थान उच्चतम न्यालय ने रेप केस में उम्रकैद की सजा काट रहे आसाराम बापू की अंतरिम जमानत याचिका खारिज कर दी है. आसाराम की ओर से स्‍वास्‍थ्‍य के आधार पर अंतरिम जमानत की मांग की गई थी. कोविड होने के बाद आसाराम को एम्‍स में भर्ती कराया गया है. हालांकि स्‍वास्‍थ्‍य विभाग के अनुसार, आसाराम ने क्‍वारंटाइन अवधि पूरी कर ली है और उन्‍हें डिस्‍चार्ज किया जा सकता है. आपको याद दिला दें कि पिछले साल राजस्थान हाईकोर्ट ने आसाराम को रोजाना एक बार जोधपुर केंद्रीय जेल से बाहर का खाना मंगाने की मंगलवार को इजाजत दे दी थी. आसाराम एक नाबालिग लड़की से यौन उत्पीड़न के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहा है. हालांकि, अदालत ने कहा कि बाहर से लाए गए खाने को आसाराम को देने के पहले जेल अधिकारी इसकी पूरी जांच कर लेंगे.आसाराम ने अदालत में एक याचिका दायर कर अनुरोध किया था कि बुजुर्ग होने और मेडिकल कंडीशन के कारण उसे जेल के बाहर से ऐसा खाना मंगाने की अनुमति दी जाए जो उसके स्वास्थ्य के लिए अनुकूल हो. उसके वकील जेएस चौधरी ने दलील दी थी कि जेल में दिया जाने वाला भोजन आसाराम के अनुकूल नहीं है.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *