नई दिल्ली: सभी भारतवासियों को आपने पैन कार्ड को अपने आधार कार्ड से लिंक कराना अनिवार्य है. आपके पास 31, मार्च 2021 तक का समय बचा है, और अगर इस तारीख तक आपका पैन कार्ड आपके आधार कार्ड से लिंक नहीं हुआ, तो अब उस पर 1,000 रुपये तक का जुर्माना अदा करना पर सकता है. इससे पहले, केंद्र सरकार ने कई बार आधार कार्ड से पैन कार्ड को लिंक करने की मियाद बढ़ाई है, लेकिन अब ऐसा न होने की स्थिति में जुर्माना लगाने का प्रावधान लाया गया है. वहीं, कार्डहोल्डर के पैन कार्ड को अवैध भी घोषित कर दिया जाएगा. गौरतलब है कि पिछले मंगलवार (23 मार्च, 2021) को लोकसभा में फाइनेंस बिल, 2021 पास किया गया था, जिसमें इनकम टैक्स एक्ट, 1961 में नई धारा 234एच के तहत नया प्रावधान किया गया है कि पैन कार्ड से आधार कार्ड लिंक नहीं होने की स्थिति में अब किसी भी व्यक्ति को अधिकतम 1,000 रुपये तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है. इसके अलावा उस व्यक्ति का पैन कार्ड अवैध घोषित होने की वजह से जो दिक्कतें होंगी. उसका भी सामना करना पड़ सकता है.