मुंबई: कोरोना के दूसरी लहरों को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने नई गाइडलाइंस जारी की हैं. इसके अंतर्गत आज रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक धारा 144 लागू रहेगी. अब मास्क नहीं पहनने वालों के खिलाफ लगने वाले जुर्माने के 200 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये कर दिया गया है. इसके अलावा सड़क पर थूकने पर 1000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा. वही मॉल, सिनेमा हॉल और रेस्टोरेंट रात आठ बजे से सुबह सात बजे तक बंद रहेंगे. लेकिन रात में खाने की होम डिलीवरी की छूट दी गई. इसके अलावा किसी भी तरह से सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्यक्रम पर रोक लगा दिया गया है. अंतिम संस्कार में 20 से ज्यादा लोगों को शामिल होने की इजाजत नहीं होगी.