नई दिल्ली: कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को नए पासपोर्ट मामले में कोर्ट से मंजुरी मिली है. दिल्ली की राऊज एवेन्यू डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने राहुल गांधी की तीन साल की एनओसी प्रदान की है. हालांकि राहुल गांधी ने कोर्ट से 10 साल की एनओसी की मांग की थी. सुब्रमण्यम स्वामी ने विरोध करते हुए सिर्फ एक साल की अनुमति देने कीm बात कही थी.
सुब्रमण्यम स्वामी ने कोर्ट में तर्क दिया था कि राहुल गांधी के पास 10 साल के लिए पासपोर्ट जारी करने का कोई वैध या प्रभावी कारण नहीं है. राहुल गांधी 10 साल के लिए पासपोर्ट जारी करने के लिए योग्यता से रहित हैं. न्यायालय न्याय और कानून के व्यापक क्षेत्रों में राहुल गांधी के मुकदमे पर निर्णय लेने में अन्य सभी संबंधित मामलों की जांच और विश्लेषण के बाद अनुमति दें सकते है.
सुब्रमण्यम स्वामी ने अपने जवाब में कहा, पासपोर्ट रखने का अधिकार, अन्य सभी मौलिक अधिकारों की तरह, एक पूर्ण अधिकार नहीं है और राष्ट्रीय सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और अपराध की रोकथाम के हित में सरकार द्वारा लगाए गए उचित प्रतिबंधों के अधीन है.