नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने आज मंगलवार को केंद्र सरकार को बड़ा झटका दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने ED चीफ संजय कुमार मिश्रा को तीसरा एक्सटेंशन देने का आदेश रद्द कर दिया. SC ने कहा कि ED चीफ तीसरी बार एक्सटेंशन अबैध होगा.
इसलिए ED निदेशक संजय कुमार मिश्रा का कार्यका 31 जुलाई 2023 तक पद पर रहेंगे.15 दिनों में नए ED डायरेक्टर का नियुक्ति कर ले इतना दिन का समय काफी है.ताकि सुचारू परिवर्तन और सत्ता हस्तांतरण सुनिश्चित किया जा सके क्योंकि आने वाले समय में एफएटीएफ की समीक्षा होनी है.
संजय कुमार मिश्रा को 19 नवंबर 2018 को दो साल के लिए ED निदेशक नियुक्त किया गया था. उनका नवंबर, 2020 में अवधि समाप्त होने वाला था, और वह मई में ही 60 साल की उम्र हो गई थी यानी रिटायरमेंट की उम्र. लेकिन नवंबर 2020 में उनका कार्यकाल खत्म होने से पहले ही मोदी सरकार ने उनका कार्यकाल 2 साल की जगह बढ़ाकर 3 साल कर दिया था.