नई दिल्ली: कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी मानहानि मामले में गुजरात हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने सुप्रीम कोर्ट पहुंच गये है. राहुल ने सजा पर रोक से इनकार के गुजरात हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है. राहुल की याचिका में हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने की मांग की गई है. आपको बता दें गुजरात हाईकोर्ट ने राहुल गांधी को मानहानि मामले में राहत नहीं दी थी. सजा को सही ठहराते हुए इनकार कर दिया था. गुजरात हाईकोर्ट ने कहा था कि राहुल के खिलाफ 10 आपराधिक मामले लंबित हैं. इसके अलावा निचली अदालत के फैसले में कुछ भी गलत नहीं है.
इस केस में राहुल गांधी से पहले शिकायतकर्ता बीजेपी नेता पूर्णेश मोदी सुप्रीम कोर्ट में कैविएट याचिका दाखिल कर चुके हैं. पूर्णेश मोदी ने सुप्रीम कोर्ट से अपील की है कि बिना उनके पक्ष को सुने कोर्ट कोई आदेश पारित ना करे.
गुजरात हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि ट्रायल कोर्ट का फैसला सही और कानूनी था. इस आदेश में दखल देने की कोई जरूरत नहीं है. इसलिए राहुल गांधी की मानहानि केस में सजा निलंबित करने की मांग वाली याचिका को खारिज किया जाता है.
राहुल गांधी के खिलाफ इसी तरह के 10 और मामले लंबित है. कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि आपके खिलाफ कई आपराधिक मामले लंबित है. इस मौजूदा केस के बाद भी आपके खिलाफ कई मामले हैं. एक ऐसा ही मामला वीर सावरकर के पोते ने दाखिल किया है. ऐसे में आपकी सजा कोई अन्याय वाली बात नहीं है. आपकी सजा सही है और हम निचली अदालत के आदेश में कोई दखल नहीं देंगे. यह कहते हुए हाईकोर्ट ने राहुल गांधी की याचिका को खारिज कर दिया था.
सूरत मजिस्ट्रेट कोर्ट ने 20 अप्रैल को राहुल गांधी की मोदी सरनेम मामले में 2 साल की सजा को स्थगित करने वाली याचिका को खारिज कर दिया था. इसके खिलाफ राहुल गांधी गुजरात हाईकोर्ट पहुंचे थे.